एएनएम बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने प्राप्तांक के आधार पर बहाली करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 18 अप्रैल 2024 को मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
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सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए किए गए बदलाव को रद्द करते हुए मार्क्स के आधार पर ANM की बहाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में एएनएम की बहाली पहले की तरह उनके द्वारा प्राप्त मार्क्स के आधार पर होगा। बिहार में 10 हजार 709 पदों पर ANM की बहाली की प्रकिया शुरू हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन के अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा ANM कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पाल में काम करने के पर हर साल के लिए 5 अंक (अधिकतम 25 अंक) निर्धारित किया था।
इसी बीच बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन में बदलाव कर दिया। एग्जाम लेकर बहाली का रास्ता बनाया गया।
नए नियम को 1 जून 2023 से लागू कर दिया गया। कमीशन द्वारा किए गए बदलाव के बाद सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया। ऑनलाइन परीक्षा ली गई, रिजल्ट भी आया। लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई, जिसपर आज कोर्ट का फैसला आया है।