पटना के 40 होटल अगले 7 दिनों में सील कर दिए जाएंगे क्योंकि इनमें आग से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं। यह जानकारी अग्निशमन विभाग द्वारा 560 होटलों और रेस्टोरेंट के निरीक्षण के बाद आई है। निरीक्षण में 73 होटलों और रेस्टोरेंट को “संवेदनशील” पाया गया है। इनमें से 40 में आग से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं। इन होटलों को 7 दिनों का समय दिया गया है कि वे अग्निशमन यंत्र लगा लें, नहीं तो इन्हें सील कर दिया जाएगा। बाकी 73 संवेदनशील होटलों और रेस्टोरेंट को भी नोटिस भेजा गया है। यदि वे 7 दिनों के अंदर आग से बचाव के उपाय नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अग्निशमन विभाग ने नए भवनों में आग से बचाव के मानकों का पालन नहीं करने पर एनओसी नहीं देने की चेतावनी भी दी है। पहले से बने भवनों में 7 दिनों के अंदर पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र और 30 दिनों के अंदर हाइड्रेंट लगाना होगा। इन नियमों का पालन नहीं करने पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर जुर्माना लगाया जाएगा। अग्निशमन विभाग ऑनलाइन एनओसी पोर्टल और फायर ऑडिट सिस्टम विकसित कर रहा है। यह अगले महीने से शुरू हो जाएगा।
विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को आग से सुरक्षा के लिए कई टिप्स भी दिए हैं। इनमें 100 कमरों वाले होटल में फायर सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करना, गेट पर आग से बचाव के संदेश देना, कर्मियों को प्रशिक्षण देना, रेस्टोरेंट में ज्वलनशील पदार्थों के लिए अलग व्यवस्था करना, बिजली आपूर्ति में कॉपर तार का उपयोग करना और बिजली लोड वास्तविक खपत के अनुसार लेना शामिल है।
बैठक में होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने भी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जाने चाहिए, फायर ऑडिट में कमियों को तुरंत सुधारने के लिए कहा जाना चाहिए, और एनओसी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए। यह पहल पटना में आग लगने की घटनाओं को कम करने में मददगार होगी।