बीते दिन मंगलवार को राजीव नगर मामले में पटना हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। जिसमें पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में नए निर्माण पर रोक लगा दी है। अब कोई भी वहाँ निर्माण कार्य नहीं कर सकता है।
निर्माण करने पर मुकदमा दर्ज होगा
राजीवनगर के नेपाली नगर में नए निर्माण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा की अब से वहाँ नया निर्माण कार्य नहीं हो सकता। साथ ही कौर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि निर्माण कराने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा न की निर्माण करने वाले मजदूरों पर। कोर्ट ने ये भी कहा कि टूटे माकन की मरम्मत घर के मालिक कर सकते हैं। कोर्ट ने पकड़े गए मजदूरों को निजी मुचलके पर छोड़ने को कहा है।
कोर्ट ने आवास बोर्ड से माँगा जवाब
पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आवास बोर्ड से जवाब माँगा है। कोर्ट ने आवास बोर्ड से पूछा कि पिछले तीस साल में कहां-कहां कॉलोनी बनाई गई है? आवास बोर्ड ने इस पर जवाब देने की बात कही है। बता दें की कोर्ट ने गृह निर्माण समितियों के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। नेपाली नगर के लगभग 400 एकड जमीन को हाउसिंग बोर्ड के अधीन रहने दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई दिन गुरुवार 21 अगस्त को होगीकोर्ट ने गृह निर्माण समितियों के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। नेपाली नगर के तकरीबन चार सौ एकड जमीन को हाउसिंग बोर्ड के अधीन रहने दिया गया।