सारण में मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को एक मामले में दोषी करार दिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी उन्हें सजा सुनाई नहीं गई है। लेकिन 19 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। तारकेश्वर सिंह को 29 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
पानापुर के व्यापारी हत्याकांड में मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को दोषी करार दिया गया है।
छपरा व्यवहार न्यायालय ने दोषी किया करार दिया है। उन पर लगे आरोप सिद्ध हुए हैं।