सारण जिले के सभी छठ घाटों पर विधि-व्यवस्था संधारण, साफ सफाई, सभी प्रकार के आधारभूत सुविधा, चेजिंग रूम, पेय जल, अस्थायी शौचालय, सीसीटीवी कैमरा, गाड़ियों की पार्किंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, गोताखोरों की उपस्थिति, वाच टावर आदि के संबंध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान निजी नावों के परिचालन पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश भी दिया गया है।
इसको लेकर हुई बैठक में जिलाधिकारी अमन समीर ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत छठ घाटों का मुआयना करके सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि अपने-अपने क्षेत्रों में व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करने के साथ-साथ विधि-व्यवस्था का संधारण करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिला प्रशासन छठ व्रतियों को हर संभव सहयोग करेगा। इस अवसर पर सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि छठ घाटों पर आवश्यक दवाओं के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
डीएम ने कहा कि छठ महापर्व के अवसर पर काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पर्व करने आते हैं। इसलिए सभी अधिकारी सक्रिय और सजग रहकर विधि-व्यवस्था का संधारण करेंगे। छठ घाटों में व्यक्तियों के डूबने की समस्या नहीं हो, इसके लिए गोताखोर की उपस्थिति निश्चित रूप से सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिया गया। साथ ही जिस छठघाट पर चार फीट से अधिक पानी होगा, वहां पर तैराक और गोताखोर के साथ-साथ बैरिकैटिंग करने का निर्देश दिया गया।
वहीं, अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील छठ घाटों पर विधि-व्यवस्था संधारण करने के लिए अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिया गया। सभी छठ घाटों पर गाड़ियों के पार्किंग की व्यवसथा करने का निर्देश दिया गया। 17 नवम्बर से 20 नवंबर तक निजी नावों के परिचालन पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया गया। घाटों पर आतिशबाजी पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। घाटों पर साइनेज लगाकर श्रद्धालुओं को आवश्यक जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया।