बिहार के परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया हैं। जिसके तहत बिहार में अगर कोई भी नाबालिग वाहन चालक 18 साल और उससे कम उम्र है तो वह पुलिस के शिकंजे में आ सकते है। इस फैसले को ले कर विभाग अब लेर्ट हो गया है। साथ में चलंत दस्ता सिपाही को नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। जिसकी शुरुआत अगस्त महीने से शुरू होने वाली है।
पकड़े जाने पर परेंट्स को देना होगा जुर्माना
बता दें कि नाबालिग चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और साथ में उन चालकों का गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। साथ में विभाग का यह भी आदेश है कि नाबालिग के परिजनों को 25 हज़ार रुपयों का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ में 16 से 18 तक के नाबालिगों को केवल बिना गेयर वाले गाड़ियों को चलने की अनुमति दी गई है।