सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ रेप का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गयी है। इस मामले पर कोर्ट ने पहले ही दोनों रसूखदारों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके बाद इसपर रूपसपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। वही अब पुलिस ने पीड़ित के बयान को दर्ज करने के लिए थाने में बुलाया है। स्टेटमेंट देने पहुंची पीड़ित ने मीडिया से अपनी बात रखी।
जांच में जुटी पुलिस
मामला सामने आने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। बता दें कि पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए पीड़ित को आज गुरूवार को रूपसपुर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है। इस दौरान रूपसपुर थाने में पीड़िता को बयान दर्ज की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित ने कहा कि संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं होता। केस किए दो साल हो गए। लेकिन अब जाकर FIR दर्ज हुई है। पीड़िता का कहना है कि उसका इलाहाबाद से आना जाना होता है हमेशा जान पर खतरा बना रहता है। पीड़िता ने अपनी और बच्चे की सुरक्षा की गुहार लगायी है।
महिला को झांसा देने का आरोप
यह मामला एक महिला को झांसा देने का है। आरोप है कि RJD के तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने राज्य महिला आयोग में पद दिलाने का झांसा देकर एक महिला को अपने पास बुलाया। इसके बाद महिला का खुद रे’प किया। यही नहीं शादी का झांसा देकर उसे होटल में मिलने बुलाया गया और वहां IAS अधिकारी संजीव हंस के साथ मिलकर गैंगरे’प किया। आरोपों का सिलसिला यहीं नहीं था। बल्कि उसके बाद इन्हीं वाकयों की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए यौन शोषण जारी रखने का भी आरोप है। IAS संजीव कुमार, पूर्व MLA गुलाब यादव के साथ उसके नौकर के खिलाफ भी संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इन तीनों पर धारा 323, 341, 376, 376डी, 420, 313, 120बी, 504, 506, 34 भादवी और 64 आईटी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वकील है पीड़िता
दरअसल, इस मामले में पीड़िता खुद वकील है और उसने इस मामले में किसी दबाव के आगे घुटने नहीं टेके हैं। पीड़िता ने अपने बूते लड़ाई जारी रखी है। पहले पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी। अब कानून की जद में पुलिस जांच कर रही है। इतना तो तय भी हो गया है कि महिला ने जिस होटल में रे’प का आरोप लगाया है, उस होटल में उस दिन आरोपी मौजूद थे। दानापुर एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ है।