बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जिस याचिका पर सुनवाई होनी है उसमें जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस माममले में आज पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोज चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ सुनवाई करने वाली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा था। साथ ही पटना हाईकोर्ट को 3 दिन के अंदर सुनवाई करने का आदेश दिया था। जिसके बाद आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने भेजा हाई कोर्ट
बता दें कि 28 अप्रैल को जातीय गणना में रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ती टी एस नरसिन्हा की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था। बिहार में 7 जनवरी 2023 में पहले चरण की जाति आधारित गणना हुई थी वहीं दूसके चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से की गई हैं। जिसको रोक लगाने के लिए 21 अप्रैल को याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। जनगणना में रोक लगाने की याचिका में कहा गया था कि जनगणना कराना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है ना कि राज्य सरकार।
बिहार की सरकार राजनीति करने के लिए मनमाने ढ़ग से जाति आधारित गणना करा रही हैं। और इस पर अनावश्यक खर्च कर रही हैं। जो बिहार के लिए सही नहीं हैं। जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था।