अब स्टूडेंट्स जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की है उन्हें 11वीं के लिए उसी स्कूल में रहना होगा। अगर वो दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं तो उन्हें वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उसका नामांकन किया जा सकेगा। हस्ताक्षर के समय पदाधिकारी ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी का नामांकन दूर के स्कूल में नहीं हो। विद्यार्थियों के 11वीं में नामांकन को लेकर विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बुधवार को पत्र भेजा है। विभाग ने पत्र में कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों के 11वीं में नामांकन के लिए ओएफएसएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है।
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कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा है कि सभी पंचायतों में प्लस टू स्कूल स्थापित कर दिये गये हैं। ताकि, उस पंचायत के विद्यार्थियों को अधिक दूरी तय कर स्कूल में नामंकन लेने की जरुरत नहीं पड़े। इन स्कूलों में बीपीएससी से एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गयी है। साथ ही स्कूलों में आधारभूत संरचना भी विकसित कर दिये गये हैं। वहीं,यह निर्देश चालू शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 11वीं में नामांकन के संबंध में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। दसवीं पास करने वाले विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु समिति द्वारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है।