छपरा नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नं 23 से 45 तक डोर-टू-डोर एवं मुख्य पथ की सफाई हेतु चयनित एजेंसी को नगर आयुक्त ने नोटिस जारी किया है। जिसमें 2 मई तक NGO को स्पष्टीकरण देना हैं स्पष्टीकरण नहीं देने पर NGO को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा।नगर आयुक्त ने बताया कि एनजीओ के द्वारा छपरा नगर निगम के एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 2016 का अनेकों बार उल्लंघन किया जा चुका है। इसके अलावा एजेंसी द्वारा सफाई कार्य सुचारू रूप से नहीं किये जाने, सड़को पर कचड़ा फेंके जाने तथा NGT के मापदंड व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के निर्देशों की अवहेलना करने का दोषी पाया गया है।
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नियमों के उल्लंघन को लेकर जारी हुई नोटिस
उन्होंने बताया कि NGT के मानकों का उल्लंघन करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार कार्य नहीं करने, QRT एवं हेल्पलाइन नहीं होने, अपूर्ण सफाई एवं रात्रि पाली में कार्य नहीं होने के लिये, घर-घर पृथक कूड़ा संग्रहण नहीं करने के लिए दोषी पाया गया है।जिसको लेकर नगर आयुक्त ने सम्मन जारी किया गया है। इसके साथ ही सशक्त स्थायी समिति की बैठक में एजेंसी के कार्य में असंतोष जताया गया। वहीं बोर्ड की बैठक में वार्ड नं 23 से 45 तक के पार्षदों से एक-एक का मंतव्य मांगा गया, जिसमें सभी पार्षद “आपके” एजेंसी के सफाई कार्य से असंतुष्ट थे। पार्षदों ने एजेंसी को हटाने के साथ-साथ काली सूची में डालने का निर्णय लिया है। पार्षदों के द्वारा बताया गया कि आपके एजेंसी द्वारा भी कूड़ा का उठाव नहीं कराया जाता है और न ही सफाई कराई जाती है, जिसके चलते गंदगी व्याप्त रहती है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी महत्वपूर्ण पर्व छठ, दीपावली, दशहरा आदि पर्व पर सफाई कार्य को कोई न कोई बहाना बनाकर लगातार सफाई बाधित की जाती हैं, जो एकरारनामा का घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का प्रतीक है। डोर-टू-डोर एवं मुख्य पथ का कचड़ा नहीं उठाया जा रहा है।