बिहार में गंगा किनारे हुए निर्माण कार्य पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का निर्देश दिया है इसके साथ ही गंगा किनारे हुए अनधिकृत निर्माण को भी हटाने का निर्देश दिया है। इसको लेकर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार को पटना में गंगा नदी के डूबक्षेत्र में निर्मित अवैध संरचनाओं को हटाने के बारे में शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस ने कहा कि बिहार के मुख्य सचिव यह शपथपत्र दायर करें। राज्य यह भी सुनिश्चित करे कि गंगा नदी से सटे इलाकों विशेषकर पटना शहर और उसके आसपास कोई और निर्माण न हो। शीर्ष अदालत 30 जून, 2020 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ पटना के निवासी अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गई है।
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