राजद सुप्रीमो लालू यादव के साले व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा सुभाष यादव की अग्रिम जमानत की याचिका पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल, पूर्व सांसद सुभाष यादव के साथ सात लोगों पर जमीन कब्जा करने के आरोप लगे थे। बिहटा पुलिस ने 5 जून को नेउरा पुलिस चौकी के अंतर्गत बेला गांव निवासी भीम वर्मा के बयान के आधार पर यह मामला दर्ज किया था। इस मामले में सुभाष यादव के साथ उनकी पत्नी रेनू देवी, बेटा रणधीर कुमार, पंकज सिंह यादव, अर्जुन राय, अरुण कुमार मुंसी उर्फ मुखिया और अरुण कुमार सिंह पर मामला दर्ज हुआ है।
2021 में सुभाष यादव ने खरीदी थी जमीन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला 2021 से चला आ रहा है। फरवरी 2021 में सुभाष यादव ने शिकायतकर्ता भीम वर्मा की मां मीना देवी से 96 लाख रुपए में 7 कट्ठा का प्लॉट खरीदा। लेकिन पैसा देने के कुछ दिन बाद ही सुभाष यादव ने 60 लाख रुपए वापस करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप यह भी है कि पूर्व सांसद ने उनकी मां और भाई को अपने घर में बंधक बना लिया था। इसी मामले में सुभाष यादव ने पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। लेकिन इस याचिका को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ.अंशुमन ने खारिज कर दिया है। जस्टिस अंशुमन ने अपने आदेश में कहा है कि अगर याचिकाकर्ता 6 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करता है, तो सरेंडर करने पर ट्रायल कोर्ट न्यायालय द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसी तारीख को आदेश पारित करेगा।
सीएम के भी संज्ञान में है मामला
जमीन हड़पने की कोशिश का यह मामला सीएम नीतीश कुमार के भी संज्ञान में है। 6 जून, 2022 को शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री जनता दरबार से संपर्क किया था, जिसके बाद पटना डीएम को घटना की जांच करने का निर्देश दिया गया था।