RANCHI : राजधानी रांची में स्लॉटर हाउस का संचालन शुरू कराने, खुले में मांस बेचने और काटने के खिलाफ नगर निगम के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि निगम द्वारा जारी आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है। वहीं कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि इसके लिए जल्द रेगुलेशन बनाए।
पांच साल पहले हुआ था निर्माण
कांके स्थित स्लॉटर हाउस का निर्माण पांच साल पहले कराया गया था। जिसमें 18 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए थे। जिसमें संचालन करने वाली एजेंसी को प्राइवेट बकरों का काटना था। इसके अलावा राजधानी में पांच जगह मॉडल मीट शॉप भी खोले गए थे। जिसमें स्लॉटर हाउस से मीट एसी वैन में शॉप तक पहुंचाने की योजना भी थी। इसके पीछे शहर में खुले में मीट बेचने पर रोक लगाना मेन मकसद था। नियम पालन नहीं होता देख कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया।