बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक अपने सख्त फैसलों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन आज के.के. पाठक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोचिंग संस्थानों से जुड़े के.के. पाठक के एक फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल के के पाठक ने राज्य के कोचिंग संस्थानों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया था। जिसपर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए रोक लगा दिया है।
स्कूल के समय में कोचिंग संचालन पर लगायी थी रोक
दरअसल के. के. पाठक ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया था। उन्होंने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक यानि स्कूल के समय पर कोचिंग संस्थान संचालित ना करने का आदेश दिया था। उनका कहना था कि स्कूल के समय पर कोचिंग संस्थान संचालित होने से स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है। के. के. पाठक के आदेश के खिलाफ कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए के.के. पाठक के अदेश पर रोक लगा दिया है।
कोर्ट की टिप्पणी
कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह का फैसला लेने का अधिकारी बिहार सरकार के पास नही हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से केके पाठक के साथ साथ राज्य सरकार को भी बड़ा झटका लगा है।