RANCHI : लैंड स्कैम मामले में सस्पेंड हो चुके छवि रंजन ने रांची पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सोमवार को छवि रंजन की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा है कि क्या इस केस में जांच जारी है। साथ ही यह निर्देश दिया है कि अगर जांच जारी है तो इसे जल्द पूरा किया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई।
जल्द सुनवाई की लगाई थी गुहार
लैंड स्कैम मामले में आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। अधिवक्ता ने मेंशन याचिका के जरिये हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत से गुहार लगाई थी। जिसमें छवि रंजन ने रांची पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने हाईकोर्ट से डिफॉल्ट बेल देने की गुहार लगाई है। इससे पहले छवि रंजन ने निचली अदालत में 167 की याचिका दाखिल की थी। जिसे खारिज कर दिया गया था।167 सीआरपीसी की धारा है जिसमें पुलिस और एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिये समय निर्धारित की गयी है। वहीं रांची पीएमएलए कोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।