Ranchi: 2,000 रुपये के नोट एक्सचेंज करने की प्रक्रिया 23 मई से बैंक शाखाओं में शुरू होगी। इसे लेकर नोट एक्सचेंज करने का फॉर्मेट बैंकों को भेज दिया गया है। यही नहीं, नोट एक्सचेंज करने के दौरान लोगों को काउंटर पर मूल वैध पहचान प्रमाण दिखाना अनिवार्य है। इसके लिए छह दस्तावेज में से कोई एक प्रमाण- पत्र दिखाना है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड एवं पॉपुलेशन रजिस्टर शामिल हैं। जानकारी के अनुसार कालाधन खत्म करने के मकसद से आरबीआइ ने उक्त निर्णय लिया है।
फॉर्मेट में भरनी है जानकारी
नोट एक्सचेंज करने के लिए फॉर्मेट में बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता का नंबर यदि उपलब्ध है तो, आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर आदि जानकारी भरना है। यही नहीं, 2,000 रुपये के नोट जमा करने और एक्सचेंज की खबर आने के बाद शनिवार को शहर की कई जगहों पर बाजार में 2,000 रुपये के नोटों से खरीदारी हुई। बैंकों को भी कई निर्देश मिले हैं। नकद लेन-देन रिपोर्टिंग एवं संदिग्ध लेन देन पर नजर रखने को कहा गया है। वहीं लोग अपने परिचित की दुकानों में फोन कर दिन भर यह भी पूछते रहे कि 2000 रुपये का नोट स्वीकार कर रहे है या नहीं।