आज बिहार विधान परिषद में भी सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को 65 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संशोधन विधेयक को पारित हो गया है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को इसका प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा था। जिसके बाद कैबिनेट से भी इसको मंजूरी मिली। बीत दिन 9 नवंबर को आरक्षण का दायरा बढ़ाये जाने वाला बिल को विधानसभा में पास हुआ था। जिसके बाद आज बिहार विधान परिषद में भी ये बिल पास हो गया है।
आरक्षण का दायरा 75 फ़ीसदी तक
बता दें कि जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद नीतीश सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिसमें ओबीसी को 18 फीसदी, EBC को 25 फीसदी, SC को 20 फीसदी, एसटी को 2 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। इसे आज यानि 9 नवंबर को विधानसभा में बिल पास हो गया है। ईडब्ल्यूएस जोड़ कर बिहार में 75 फ़ीसदी आरक्षण का दायरा किया गया है।