[Team insider] हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे को फर्जी डिग्री मामले में राहत दी है। सांसद के खिलाफ दायर एफआइआर को हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है। सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई। इसके पहले मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई थी। जिस दौरान इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि मामले में निशिकांत दूबे को पहले ही क्लीन चीट मिल चुका है। जानकारी हो निशिकांत दूबे पूर्व में कोर्ट ने सांसद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा रखी है।
एमबीए डिग्री को फर्जी डिग्री बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी
बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए डिग्री को फर्जी डिग्री बताते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिस पर सुनवाई हुई। पूर्व में हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे को अंतरिम राहत देते हुए उन पर किसी भी प्रकार की कोई पीड़क कार्रवाई ना करने का निर्देश दिया था। दरअसल राज्य सरकार का कहना है कि निशिकांत दुबे ने वर्ष 2009 और 2014 के चुनाव में एमबीए की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त करने की जानकारी दी थी। झूठी डिग्री का हवाला देकर उन्होंने लोगों में भ्रम फैलाया है।