केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने याचिका में त्रूटि नहीं सुधारने पर उन पर सवा लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। आज इस मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने हर्जाना की राशि को माफ करते हुए कहा कि याचिका में हुई त्रुटि में उनकी कोई गलती नहीं थी। अर्जुन मुंडा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्व और पार्थ जालान ने बहस की।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश कुमार ने कहा कि ऑफिस द्वारा जो गलती बताई गई थी, याचिका में उसमें सुधार नहीं किया गया है। ऐसे में अर्जुन मुंडा को झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट्स क्लर्क एसोसिएशन के नाम 1.25 लाख का जुर्माना भरना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख तय की गई थी। इसी में आज अर्जुन मुंडा को राहत मिली है।
बता दें कि सचिवालय घेराव आरोप के मामले में अर्जुन मुंडा समेत 27 आरोपी पर कार्रवाई को लेकर 26 जुलाई तक रोक लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के ऊपर 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। साल 2023 में भाजपा द्वारा सचिवालय घेराव किया गया था, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प भी हो गई थी। इससे संबधित मामले को लेकर धुर्वा थाने में कांड संख्या 107/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री, बाबूलाल मरांडी और रघुबर दास, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल , समीर उरांव, सांसद निशिकांत दुबे समेत 41 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बता दें केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्राथमिकी निरस्त करने को लेकर हाई कोर्ट से आग्रह भी किया है।