लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां हेमंत सोरेन की मुसीबतें बढ़ती जा रही है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़े एक और मामले में राहत दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बाबूलाल के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बहस की थी।
गौरतलब हो कि एक यूट्यूब चैनल पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयान दिया था। जिससे आक्रोशित होकर बाबूलाल मरांडी पर छह अलग-अलग जिलों में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इसमें एक मामला रामगढ़ थाने में भी दर्ज हुआ था। जिसके खिलाफ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। पूर्व में सिमडेगा थाना में दर्ज कांड संख्या 104/2023 में बाबूलाल को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है।