झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री राजा पीटर को जमानत मिल गई है। राजा पीटर पर बुंडू के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्या का आरोप है। इसी कांड में 9 अगस्त 2017 से जेल में बंद गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को जमानत मिल गई है। वह लगभग साढ़े छह साल बाद जेल से बाहर आएंगे। उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जमानत दी है।
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में राजा पीटर की ओर से बताया गया कि आरोपी ने जेल में साढ़े छह साल बताए हैं। वहीं इस मामले में गवाहों की संख्या भी काफी अधिक है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए।
15 साल पुराना है मामला
रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड 15 साल पुराना है। बुंडू के एसएस हाई स्कूल में 9 जुलाई 2008 में एक समारोह में संबोधन के दौरान पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा पर कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में रमेश सिंह मुंडा के साथ उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम सहित एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गयी थी।
पहले सीआईडी, फिर एनआईए ने की जांच
तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले की जांच अलग अलग एजेंसियों ने की है। पहले इस हत्याकांड की जांच सीआईडी ने की। लेकिन मामला सुलझा नहीं। इसके बाद एनआईए को जांच की जिम्मेदारी 2017 में दी गई। तब इस मामले में राजा पीटर के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार को 7 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था। नक्सली कुंदन पाहन ने भी 27 मई 2017 को आत्मसमर्पण किया था। इसी दौरान 9 अक्टूबर 2017 को राजा पीटर को भी गिरफ्तार किया गया और तब से वे जेल में ही बंद हैं। अब उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दी है।
विधायक हत्याकांड में राजा पीटर मुख्य साजिशकर्ता माने गए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट से दो बार और सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत याचिका मेरिट के आधार पर खारिज हो चुकी थी। लेकिन इस बार उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई।