झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि खान मंत्री रहते हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन, उनकी बहन सरला मुर्मू के नाम औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटित थी और अनगड़ा में माइनिंग लीज आवंटित किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
आपको बता दें कि यह मामला अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता सुनील महतो ने दायर किया था। दायर याचिका में बताया गया था कि खान विभाग के मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज का आवंटन कराया है। वहीं, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन व उनकी बहन सरला मुर्मू की कंपनी सोहराई लाइवस्टोक प्राइवेट लिमिटेड के नाम चान्हो के बरहे औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन आवंटित किया गया। सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू व सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र को भी खनन लीज आवंटित हुआ है।