सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया जिसमें सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई को बरकरार रखा गया था।
खनन पट्टे में अनियमितता का मामला
बुधवार, 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टे देने में अनियमितताओं पर जनहित याचिका में यथास्थिति बरकरार रखा है। शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर इस याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। चूंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है तो अब हाई कोर्ट के आदेश हो रही कार्रवाई थम जाएगी।
CBI को जांच का दिया था निर्देश
इस मामले की जांच कर रही ईडी ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सीलबंद रिपोर्ट दी थी। इसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। इस मामले एक खनन सचिव को गिरफ्तार और निलंबित भी कर दिया गया था। तीन जून को हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के आधार पर कार्रवाई चलने योग्य माना था। राज्य सरकार ने तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित कर लिया है।