शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2016 के शिक्षकों से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने के के पाठक को सशरीर हाजिर होने से मुक्त कर दिया है। यह मामला 32540 शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है। मामला 32540 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है।2016 में हाइकोर्ट की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि उपरोक्त 32540 सीटों में से जितने भी सीट खाली बची हुई हैं उन्हें भर दिया जाए। जिसमें एक हजार मामले ऐसे भी थे जिनकी नियुक्ति फर्जी तरीके से हुई थी। जिन्हें सेवा से हटा दिया गया था। उन सीटों पर भी नियुक्ति करने का आदेश जारी किया गया था। हाइकोर्ट ने निर्देश दिया था कि फर्जीवाड़े से नियुक्त हुए शिक्षकों को निकालने के बाद वैसी हजार रिक्तियां बची हुई मानी जाएगी।
इसीलिए अन्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 3 महीने में करते हुए उन हजार उम्मीदवारों से भरने का निर्देश हाइकोर्ट ने दिया था। लेकिन, इस आदेश के 7 साल होने के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई। जिसके बाद बीते 25 जुलाई को इसी खंडपीठ ने सरकार के इस रवैया पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपर मुख्य सचिव के के पाठक को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया थ।