पटना में ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम की तरफ से अब विशेष छूट दी जाएगी। नगर निगम ने ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सशक्त स्थाई समिति की बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया की अब जो भी उपभोक्ता संपत्ति कर, कचरा शुल्क, होल्डिंग टैक्स समेत अन्य यूजर चार्ज और शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग करेगा, उसे विशेष छूट दी जाएगी।
नगर निगम के द्वारा बैठक किए जाने के बाद छूट देने पर नगर आयुक्त अनिमेष पाराशर और महापौर सीता साहू ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जल्द ही इसे लागू करने के लिए नगर निगम में पारित किया जाएगा। क्योंकि इसे लागू करने के लिए नगर निगम के बोर्ड परिषद में पारित कराना अनिर्वाय है। साथ ही अगर अगर कैबिनेट से इसे स्वीकृति मिलती है तो यह व्यवस्था राज्य के अन्य सभी 19 नगर निगम और नगर निकायों में लागू हो सकती है.
इस मामले को लेकर नगर आयुक्त का कहना है कि ऑनलाइन पेमेंट में छूट देने की व्यवस्था नई नहीं है। इससे पहले भी बिजली बोर्ड में ऑनलाइन पेमेंट पर छूट का नियम है। लोगों को संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए काउंटर का चक्कर लगाना पड़ता है, लम्बी लाइन लगनी पड़ती है, ऑनलाइन पेमेंट से लोगों को इससे निजात मिल जाएगा। पटना के लोग नगर निगम की वेबसाइट www.pmc.bihar.gov.in पर जाकर भुगतान कर सकते है।
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