एक ह’त्या मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना हत्या मामले के अनुसंधान में लापरवाही को लेकर राज्य सरकार पर लगाया गया है। यह जुर्माना सरकार को दोषी कर्मी से वसूलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 6 नवंबर के पूर्व जुर्माना राशि को पटना के हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में जमा करने का आदेश दिया है। यह जुर्माना मन्ति देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार सरकार पर लगाया है।
इस मामले में अधिवक्ता अंजनी पराशर ने कोर्ट को बताया कि एक वर्ष पूर्व हुई ह’त्या में पुलिस ने अब तक आरोपी से पुन: बयान नहीं लिया है। पुलिस इस मामले में सोई हुई है। यही नहीं, कोर्ट ने छह माह पूर्व जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने सारण के एसपी को अपने स्तर से समीक्षा कर तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार पर जुर्माना भी लगाई है। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 6 नवम्बर 2023 को होगी।
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