बिहार में दो कंपनियों में काम दिलाने के नाम पर 39.50 लाख रुपए ठगने का दो आरोपियों अमित शुक्ला और तुषार आनंद की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दी है। पूर्वी चंपारण के सेशन कोर्ट में इन दोनों की जमानत याचिका 2022 में ही रद्द हो चुकी थी। इसके बावजूद दोनों गिरफ्तार भी नहीं हुए और सरेंडर भी नहीं किया। दोनों आरोपियों अमित शुक्ला और तुषार आनंद पर आरोप है कि दोनों ने प्रसाद एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ग्रूग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम दिलाने के नाम विजय कुमार नामक शख्स से 39.50 लाख रुपए ठगे। बदले में कोई काम भी नहीं दिलाया और पैसे भी वापस नहीं किए।
विजय कुमार ने दर्ज कराया है मामला
दोनों आरोपियों के खिलाफ विजय कुमार ने पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद अमित शुल्का और तुषार आनंद ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए पूर्वी चंपारण के सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई लेकिन वहां से उनकी जमानत याचिका मार्च 2022 में ही रद्द हो गई। इस मामले में अमित शुक्ला और तुषार आनंद पर आरोप है कि दोनों ने विजय कुमार से अलग अलग तरीकों से कुल 39.50 लाख रुपए पेमेंट बतौर कमीशन लिए हैं। लेकिन इसके बदले में कोई काम नहीं दिलाया गया है।
यह मामला पहाड़पुर थाना में कांड संख्या 251/2021 के रूप में दर्ज है। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 406 और 506/34 के तहत मामला दर्ज है। मिली जानकारी के अनुसार, अमित कुमार शुक्ला प्रसाद एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सटहां राइस मिल में चीफ मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसने विजय कुमार को भरोसा दिलाया कि वो अपनी कंपनी और अपने रिश्तेदार तुषार आनंद की कंपनी ग्रूग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम दिलाएगा। इसके एवज में अलग अलग तरीकों से अलग अलग अमाउंट अमित शुक्ला और तुषार आनंद ने लिए, जो कुल 39.50 लाख रुपए हैं।
“सिविल कोर्ट में पैसे लेने की बात स्वीकारी”
इस मामले में शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि सिविल कोर्ट में आरोपियों ने पैसे लेने की बात स्वीकार भी की है। लेकिन यह झूठ कहा है कि उन्होंने पैसे वापस कर दिए। हमारे पास पूरे लेन देन का ब्यौरा और सबूत है।