मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। नियमित जमानत को लेकर एक सप्ताह और इंतजार करना होगा। यानि 26 जुलाई को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि तय की गयी है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल की ओर से याचिका पर बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुये अगली तिथि यानी 19 जुलाई निर्धारित की थी।
सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है
इससे पहले पूजा सिंघल समेत सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने 200 पन्नों का आरोप पत्र किया है दाखिल
प्रवर्तन निदेशालय ने 200 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड अधिक थे ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थी।
बता दें कि ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19।31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं।