राजद सुप्रीमो लालू यादव के साले व पूर्व सांसद साधु यादव भी कानूनी गिरफ्त में फंस गए हैं। सांसद-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव को मिली तीन साल की सजा बरकरार रखी है। इसके साथ ही अब साधु यादव का राजनीतिक कॅरियर थम गया है।
पिछले साल मिली थी सजा
साधु यादव को वर्ष 2022 में विशेष अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने एक आपराधिक मामले में दोषी पाया था। इसके बाद उन्हें 3 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ अपील में साधु यादव को फौरी राहत तो मिल गई थी। उन्हें तब औपबंधिक जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने साधु यादव की अपील खारिज कर दी है।
22 साल पुराने मामले में सजा
पूर्व सांसद साधु यादव को जिस मामले में सजा मिली है वो तब 22 साल पुराना है, तब वे गोपालगंज से विधायक थे। आरोप है कि तब साधु यादव ने पटना में परिवहन विभाग में घुसकर तत्कालीन परिवहन आयुक्त एनके सिन्हा से जबरन एक ट्रांसफर करवाया था।