NEW DELHI/RANCHI : सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन आथोरिटी (सीसीपीए) भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और कंज्यूमर राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान यूपीएससी में चयन पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर RAU’S के आईएएस स्टडी सर्कल पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं आथोरिटी ने मानकों का उल्लंघन करते हुए 101 प्रेशर कुकर बेचने पर टेकशिव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को कुकर वापस लेने और उसका पैसा 45 दिन में लौटाने का निर्देश दिया है। साथ ही कंपनी पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन आथोरिटी (सीसीपीए) ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त विभिन्न कंपनियों के खिलाफ आदेश पारित किए हैं।
RAU’S का दावा निकला फर्जी
उन्होंने बताया कि हाल ही में RAU’S की ओर से दावा किया गया है कि RAU’S के सैकड़ों आईएएस स्टडी सर्कल के छात्रों ने इस साल भी यूपीएससी में सफलता हासिल की है। जांच में पाया गया कि 143 उम्मीदवारों में से 111 साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम (आईजीपी) के थे। सीसीपीए द्वारा यह देखा गया कि अन्य पाठ्यक्रमों के विपरीत, आईजीपी पाठ्यक्रम पूर्णकालिक पाठ्यक्रम नहीं है। आईजीपी तभी लागू होता है जब कोई अभ्यर्थी यूपीएससी सीएसई की पीटी और मेंस परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है। इसलिए, यह दावा करना कि एक उम्मीदवार RAU’S के आईएएस स्टडी सर्कल का ‘सफल छात्र’ है। उम्मीदवार द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण के अभाव में, अधिनियम के तहत भ्रामक विज्ञापन बनता है।
बिना मानक कुकर का निर्माण
टेकशिव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी आदेश पारित किया गया है। यह कंपनी घरेलू प्रेशर कुकर के ‘क्यूबा’ ब्रांड का विक्रेता है। घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के तहत निर्धारित अनिवार्य मानकों के उल्लंघन में ऐसे कुकर बेचने के लिए दोषी ठहराया गया है। जांच की गई और टेकशिव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पते पर दौरे के दौरान देखा गया कि फर्म के पास बिना मानक चिन्ह के 5 लीटर क्षमता का घरेलू प्रेशर कुकर है और बॉक्स ‘एमएफजी’ पर स्टिकर चिपका हुआ है। उसमें भी कंपनी ने फर्जी स्टिकर लगा रखा था। कंपनी ने अमेज़न पर 19 यूनिट्स, फ्लिपकार्ट पर 67 यूनिट्स, शॉपक्लूज़ पर 8 यूनिट्स और पेटीएम मॉल पर 7 यूनिट्स (कुल – 101 यूनिट्स) बेची थीं। कंपनी ने माना कि उसने घरेलू प्रेशर कुकर को वापस मंगाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को अपनी सहमति दे दी है।
सीकर्स एजुकेशन पर 50 हजार फाइन
आथोरिटी ने दिनामलार अखबार, त्रिची संस्करण दिनांक 09.05.2021 में ‘ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हम सर्वश्रेष्ठ हैं’ और जेईई 2021 में 99.99%’ का दावा करने वाला विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सीकर्स एजुकेशन के खिलाफ आदेश भी पारित किया है। मामले की जांच करने पर कंपनी ने माना कि 99.99% का दावा करने का कोई आधार नहीं है। सीसीपीए द्वारा यह पाया गया कि 99.99% के सफलता अनुपात का दावा करना, किसी भी पुष्टि के अभाव में, सामान्य रूप से उपभोक्ताओं और लक्षित वर्ग यानी विशेष रूप से ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को गुमराह करता है। भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए कंपनी को 50,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है।
ट्रैवल पोर्टल के पास फंसे है साढ़े सात करोड़
सीसीपीए ने कोविड-19 महामारी के कारण रद्द की गई बुकिंग के लिए उपभोक्ताओं को बुकिंग राशि की प्रतिपूर्ति नहीं करने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टलों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। यात्रा के खिलाफ सीसीपीए द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के बाद, कोविड-19 महामारी के कारण रद्द की गई बुकिंग और लंबित रिफंड की संख्या 22,974 से काफी कम होकर 10,705 हो गई है। 13.08.2022 को रिफंड के लिए लंबित ₹14,69,36,785 से, रिफंड के लिए लंबित राशि अब घटकर ₹7,46,50,594 हो गई है। CCPA ने पे रिफंड के संबंध में HappyEasyGo के खिलाफ भी कार्रवाई की है।