देश भर में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ चल रही ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की हड़ताल मंगलवार देर शाम समाप्त हो गई। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नए कानून अभी लागू नहीं होगी। दरअसल, देश भर के ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए कानूनी प्रावधानों को लेकर नाराज थे। उन्होंने शनिवार 31 दिसंबर से ही हड़ताल कर दी थी।
देश में थमी गाड़ियों की रफ्तार, हिट एंड रन कानून के विरोध में धरना पर बैठे ट्रक-बस ड्राइवर
इस संबंध में अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान का कहना है, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस साल की सजा बरकरार रखी है और जो जुर्माना लगाया गया था, उसे रोक दिया गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने तक कोई कानून नहीं लगाया जाएगा।”
कांग्रेस ने दिया था हड़ताल को समर्थन
इस हड़ताल को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में कहा था कानून के दुरुपयोग से जबरन वसूली नेटवर्क और भ्रष्टाचार को बढ़ सकता है।