मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा बरकरार रहेगी या उन्हें राहत मिलेगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट आज सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाएगा। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को उनकी सांसद ही चली गई। इसके बाद राहुल ने सूरत कोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई थी। 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राहत नहीं मिली तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के बाद उनकी सांसदी चली गई है। अगर राहुल को इस केस में राहत मिल जाती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी और वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
यह है मोदी सरनेम मामला
राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक में अपने भाषण में कथित तौर पर कहा था, ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है?’’ इसको लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर मोदी सरनेम वालों का बदनाम किया है।