बिहार में दो विधानसभा सीटों गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। 6 नवंबर को मतगणना होने वाली है। लेकिन गोपालगंज के राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के नामंकन पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। दरसअल उनके के नामांकन को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर सुनवाई लगातार टलती जा रही है। जिस कारण इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि उनका नामंकन बरकरार रहेगा या फिर रद्द होगा। कोर्ट ने एक बार फिर से सुनवाई के लिए नई तारीख तय की है। 7 नवंबर यानी मतगणना होने के बाद इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी।
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आपराधिक इतिहास छुपाने का है आरोप
गोपालगंज के स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह की तरफ से राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में नामांकन के दौरान आपराधिक इतिहास छुपाने के आरोप मोहन प्रसाद गुप्ता पे लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप अलगाया है की मोहन प्रसाद गुपता ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय उसमें सगी जानकारी नहीं दी है। इसलिए उनका नामंकन रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल जिस मामले को छुपाने के आरोप मोहन प्रसाद गुप्ता पर लगा है वो शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा है। जिसे लेकर उनके खिलाफ उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है। ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को दिया था समय
इस याचिका पर जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने आंशिक सुनवाई की थी। जिसमें कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा सारी जानकारी दी गई थी। वहीं निर्वाचन आयोग के वकील ने इस याचिका को अयोग्य बताया था। उनका कहना था की अधिसूचना जारी होने के बाद कोर्ट का चुनावी कार्य में हस्तक्षेप करने का सीमित अधिकार ही राह जाता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूरी तरह तैयार होकर आने का समय दिया था। बात दें कि पहले कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई थी। उसके बाद अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर और फिर 4 नवंबर की तारीख तय की गई। अब 7 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी।