बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रथम चरण में बस खरीद पर 2752 लाभुकों को अनुदान का लाभ दिया जायेगा। सभी जिलों से प्राप्त 5594 आवेदनों में से 2752 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है और इसमें 2065 लाभुकों का चयन कर लिया गया है। इन योग्य आवेदकों का चयन कर अंतिम सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। इसके साथ ही लाभुकों को जिलों में चयन पत्र मिलना शुरू हो गया है। चयनित आवेदक बस खरीद के बाद अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए अब आवेदन कर सकेंगे। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी लाभुकों को ससमय अनुदान की राशि दी जाय।
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परिवहन का नेटवर्क होगा और मजबूत
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रखंड परिवहन योजना के तहत बसों के परिचालन किये जाने से राज्य में परिवहन का नेटवर्क और मजबूत होगा। प्रखंड के सुदूर गांवों से जिला मुख्यालय एवं अन्य स्थानों तक आने-जाने के लिए लोगों को बस परिवहन की सुविधा मिलेगी। बस परिवहन से प्रखंडों को जिला मुख्यालय एवं अन्य मार्गों से जोड़ने के लिए इस योजना के तहत चरणवार कुल लगभग 3600 बसों के क्रय पर अनुदान दिया जायेगा।
प्रति बस 5 लाख रुपये का दिया जायेगा अनुदान
चयनित आवेदकों द्वारा स्वेच्छा से बस का क्रय किया जायेगा। बसों की खरीद पर प्रति प्रखंड सात-सात लाभुकों को 5-5 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। बस क्रय के बाद अनुदान हेतु वाहन क्रय से संबंधित डक्यूमेंट जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा। अनुदान के लिए आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों में अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में उपलब्ध करा दिया जाएगा।
प्राथमिकता के आधार पर जारी हो बसों का परमिट
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत क्रय वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत किया जायेगा। इस योजना पर अनुमानित व्यय लगभग 180 करोड़ रुपये का है।
- योजना के तहत बस क्रय हेतु अनुदान के लिए 2752 आवेदनों को किया गया है स्वीकृत।
- स्वीकृत आवेदनों में से अभी 2065 लाभुकों को किया गया है चयन।
- चयनित लाभुकों के अंतिम चयनित सूची का किया गया प्रकाशन।
- जिलों के संबंधित डीएम, एसडीओ, डीटीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों को प्रत्येक जिले में दिया जा रहा चयन पत्र।
- बस खरीद पर अनुदान प्राप्ति के लिए अब कर सकेंगे आवेदन।