चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने देश में सुरक्षा चिताओं का हवाला देकर फरवरी में एक्स को बैन करने का आदेश जारी किया था। वहीं, सरकार के इस फैसले के विरुद्ध सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने आज गृह मंत्रालय को एक हफ्ते में एक्स के निलंबन के संबंध में अपने आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया। बता दें, पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर की मानें तो 17 फरवरी से पाकिस्तान में एक्स बैन हो गया था। रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त लियाकत चट्ठा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश पर 8 फरवरी के आम चुनावों में धांधली में शामिल होने का आरोप लगाया था।
प्रतिबंध लगाना जरूरी था: पाक सरकार
एक्स पर बैन का खुलासा दो महीने बाद हुआ है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार के वैध निर्देशों का पालन और एक्स के दुरुपयोग के संबंध में चिंता दूर एक्स द्वारा नहीं किया जा सके, जिस कारण प्रतिबंध लगाना जरूरी था।
एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय
रिपोर्ट में बताया गया कि गृह मंत्रालय ने 17 फरवरी को खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर अगले आदेश तक एक्स को ब्लॉक करने को कहा था। इसके पीछे गृह मंत्रालय ने तर्क दिया था कि देश में एक्स पर बैन लगाने का निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और हमारे देश की अखंडता को कायम रखने के हित में था। यह पाकिस्तान की खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर किया गया।