बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में एक पति को अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पति ने अपनी पत्नी को हनीमून पर ‘सेकंड हैंड’ कह दिया था और उसके साथ मारपीट भी की थी। यह मामला 1994 में मुंबई में शादीशुदा एक जोड़े का है। 2005 में वे मुंबई शिफ्ट हो गए, लेकिन 2014 में पति अमेरिका चला गया और 2017 में तलाक के लिए मुकदमा दायर कर दिया।
इसके बाद पत्नी ने मुंबई मजिस्ट्रेट अदालत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत याचिका दायर की। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने हनीमून पर उसे ‘सेकंड हैंड’ कहा, उसके चरित्र पर लांछन लगाया, और रात में तब तक सोने नहीं दिया जब तक उसने अवैध संबंध होने की बात कबूल नहीं की। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि 2008 में पति ने तकिए से उसका दम घोंटने की कोशिश की और शादी के दौरान दूसरी महिला से शादी भी की।
जनवरी 2023 में, ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया और पति को 3 करोड़ रुपये का मुआवजा, दादर में 1,000 वर्ग फुट आवासीय स्थान या 75,000 रुपये का मासिक किराया, पत्नी के गहने वापस करने और 1,50,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। पति ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार्य करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।